किसान के हक में बिलासपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: सरकार 30 दिनों के भीतर खरीदे 84 क्विंटल बकाया धान ...

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने धान खरीदी विवाद में एक किसान के पक्ष में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस मामले की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं.
कोर्ट का आदेश: हाई कोर्ट ने सक्ति जिले के कलेक्टर और हसौद मंडी समेत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता किसान का बकाया 84 क्विंटल धान अगले 30 दिनों के भीतर खरीदा जाए ।
मामले की पृष्ठभूमि: यह मामला सक्ति जिले के ग्राम हसौद निवासी किसान लक्ष्मण कुमार चंद्रा से जुड़ा है। उन्होंने अधिया (बटाई) पर खेती की थी ।
विवाद का कारण: कटाई के बाद 84 क्विंटल धान बटाईदार के भंडार में रखा गया था।
भौतिक सत्यापन (physical verification) के दौरान धान किसान के सीधे कब्जे में नहीं मिलने के कारण सहकारी समिति ने इसे खरीदने से मना कर दिया था।
न्यायालय का फैसला: सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि रिकॉर्ड में कहीं भी यह साबित नहीं हुआ कि धान की कटाई गैरकानूनी तरीके से की गई थी । इसी आधार पर अदालत ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जल्द से जल्द धान खरीदी सुनिश्चित करने का आदेश देकर याचिका का निराकरण कर दिया। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने सक्ति कलेक्टर, हसौद मंडी और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसान का बकाया 84 क्विंटल धान 30 दिनों के भीतर खरीदा जाए और पूरी प्रक्रिया नियमानुसार सुनिश्चित की जाए।
चीफ एडिटर, मयंक श्रीवास्तव
नारद एक्सप्रेस न्यूज