छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन; 214 ठिकानों पर छापेमारी, 1013 गैस सिलेंडर जब्त

छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग ने घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ प्रदेश व्यापी बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीमों ने एक साथ 214 व्यावसायिक ठिकानों पर छापेमारी कर 1013 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। यह कार्रवाई रायपुर, बिलासपुर, और दुर्ग सहित कई जिलों में होटल, ढाबों और गोदामों पर की गई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन; 214 ठिकानों पर छापेमारी, 1013 गैस सिलेंडर जब्त

रायपुर छत्तीसगढ़ में घरेलू रसोई गैस की कालाबाजारी और कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ खाद्य विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कड़े निर्देशों के बाद, विभाग की विशेष टीमों ने प्रदेश भर में 214 व्यावसायिक संस्थानों पर एक साथ दबिश दी, जिसमें 1013 अवैध एलपीजी (LPG) सिलेंडर बरामद किए गए हैं।

होटल-ढाबों में हो रहा था घरेलू गैस का 'खेल' खाद्य विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि घरेलू उपयोग के लिए मिलने वाले रियायती सिलेंडरों का बड़े पैमाने पर होटलों, रेस्टोरेंट्स और छोटे कारखानों में अवैध उपयोग किया जा रहा है। इससे न केवल सरकारी राजस्व को चपत लग रही थी, बल्कि आम उपभोक्ताओं को समय पर रिफिल मिलने में भी दिक्कतें आ रही थीं।

कार्रवाई के मुख्य आंकड़े:

  • कुल छापेमारी: 214 व्यावसायिक प्रतिष्ठान।
  • कुल जब्ती: 1013 नग सिलेंडर (घरेलू और छोटे कमर्शियल)।
  • प्रमुख क्षेत्र: रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर, रायगढ़ और धमतरी में सघन जांच।

 कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जब्त किए गए सिलेंडरों के मालिकों और संबंधित गैस एजेंसियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act), 1955 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

"यह कार्रवाई केवल शुरुआत है। सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का कमर्शियल उपयोग एक गंभीर अपराध है। जो भी गैस एजेंसियां या व्यापारी इस सिंडिकेट में शामिल पाए जाएंगे, उनके लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।" > — संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

सुरक्षा मानकों की भी उड़ी धज्जियां जांच के दौरान यह भी पाया गया कि कई ढाबों और रेस्टोरेंट्स में बिना किसी सुरक्षा उपकरण के घरेलू सिलेंडरों से गैस रिफिलिंग की जा रही थी, जो किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती थी। विभाग ने इसे जनसुरक्षा के साथ खिलवाड़ करार दिया है।

आम जनता के लिए संदेश प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस की आपूर्ति में बाधा डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यदि आपके आसपास भी सिलेंडरों की कालाबाजारी या अवैध भंडारण हो रहा है, तो तुरंत विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करें।

कंचन यादव

सह संपादक/नारद एक्सप्रेस न्यूज़