एनएचएम छत्तीसगढ़: 3 और 5 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा 'एक्सपीरियंस बोनस' और एरियर्स

रायपुर: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), छत्तीसगढ़ में कार्यरत संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। विभाग के आरओपी (ROP) 2024-26 में प्राप्त स्वीकृति के आधार पर, एक ही पद पर निरंतर सेवा देने वाले कर्मचारियों को 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत अतिरिक्त 'एक्सपीरियंस बोनस' (अनुभव भत्ता) देने का निर्णय लिया गया है। यह लाभ 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा और कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर्स भी दिया जाएगा।
पात्रता के मुख्य बिंदु: किन्हें मिलेगा लाभ?
प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, बोनस का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो:
वर्तमान में एनएचएम के अंतर्गत उसी पद पर कार्यरत हैं।
31 मार्च, 2025 की स्थिति में एक ही पद पर निरंतर 03 वर्ष या 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।
नोट: यदि किसी कर्मचारी ने त्यागपत्र दे दिया है, वे मिशन में कार्यरत नहीं हैं, या उनका चयन किसी अन्य पद पर हो गया है, तो वे इस बोनस के पात्र नहीं होंगे।
बोनस गणना के दो प्रमुख स्लैब
1. तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर (10% बोनस):
जिन कर्मचारियों ने 31 मार्च, 2025 तक लगातार 3 साल पूरे कर लिए हैं, उन्हें उनके सकल वेतन (Base Salary) पर 10 प्रतिशत एक्सपीरियंस बोनस दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 5 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि भी लागू होगी।
उदाहरण: यदि किसी का वेतन ₹30,000 है, तो उसे ₹3,000 (10%) बोनस और ₹1,500 (5%) वार्षिक वृद्धि के साथ कुल ₹34,500 वेतन प्राप्त होगा। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक का 11 महीने का एरियर्स (₹33,000) भी देय होगा।
2. पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर (अतिरिक्त 5% बोनस):
ऐसे कर्मचारी जो पहले से 10 प्रतिशत एक्सपीरियंस बोनस ले रहे हैं और 31 मार्च, 2025 को उनकी सेवा के 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उन्हें शेष 5 प्रतिशत अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा।
उदाहरण: ₹30,000 के मूल वेतन पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि (₹1,500) और 5 प्रतिशत नियमित वेतन वृद्धि (₹1,500) जोड़कर नया वेतन ₹33,000 निर्धारित होगा। इसमें भी 11 महीने का एरियर्स भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
क्रियान्वयन के निर्देश
विभाग ने स्पष्ट किया है कि वेतन की गणना 31 मार्च, 2025 को प्राप्त कुल सकल वेतन के आधार पर की जाएगी। सभी संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे पात्रता की जांच कर नियमानुसार एरियर्स सहित भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस निर्णय से प्रदेश के हजारों संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन में सम्मानजनक वृद्धि होगी।
कंचन यादव
सहसंपादक/नारद एक्सप्रेस न्यूज