ई-चालान निपटाने का अंतिम अवसर: 14 मार्च को प्रदेशव्यापी लोक अदालत का आयोजन

ई-चालान निपटाने का अंतिम अवसर: 14 मार्च को प्रदेशव्यापी लोक अदालत का आयोजन

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी समेत पूरे प्रदेश में 14 मार्च को 'नेशनल लोक अदालत' का आयोजन किया जा रहा है। इस अदालत में विशेष रूप से लंबित ई-चालान के मामलों का निपटारा किया जाएगा। रायपुर यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिन वाहन मालिकों ने अब तक अपने जुर्माने का भुगतान नहीं किया है, उनके लिए यह राहत पाने का आखिरी मौका होगा।

हाइब्रिड मोड में होगी सुनवाई

इस बार भी लोक अदालत को हाइब्रिड मोड (भौतिक और डिजिटल) में रखा गया है। पक्षकार न केवल न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अपने मामलों का निराकरण करा सकते हैं।

मुख्य बिंदु और समयसीमा:

  • पंजीकरण: अब तक रायपुर में 6 हजार से अधिक ई-चालानों का रजिस्ट्रेशन लोक अदालत के लिए हो चुका है।

  • पात्रता: केवल वही ई-चालान शामिल होंगे जो 15 अक्टूबर 2025 से पहले जारी किए गए हैं और न्यायालय में ट्रांसफर हो चुके हैं।

  • सूचना: पुलिस द्वारा वाहन मालिकों को मोबाइल कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से निरंतर सूचित किया जा रहा है।

लापरवाही पर होगी 'वाहन जब्ती' की कार्रवाई

यातायात नियमों के अनुसार, चालान भुगतान के लिए कुल 135 दिनों का समय मिलता है:

  1. पहले 90 दिन: पुलिस विभाग के पास भुगतान का समय।

  2. अगले 45 दिन: मामला कोर्ट में जाने के बाद मिलने वाला समय।

चेतावनी: अधिकारियों के मुताबिक, यदि इस समयसीमा के भीतर और लोक अदालत के माध्यम से भी चालान का निपटारा नहीं किया गया, तो संबंधित वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए वाहन जब्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

मयंक श्रीवास्तव 

चीफ एडिटर/नारद एक्सप्रेस न्यूज