धमतरी पुलिस की बड़ी सफलता:किराना दुकान में चोरी का 24 घंटे में खुलासा,पड़ोसी परिवार ही निकला गुनहगार

धमतरी पुलिस की बड़ी सफलता:किराना दुकान में चोरी का 24 घंटे में खुलासा,पड़ोसी परिवार ही निकला गुनहगार

धमतरी | 18 मार्च 2026 धमतरी पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए शांति चौक स्थित एक किराना दुकान में हुई लाखों की चोरी की गुत्थी को महज 24 घंटों के भीतर सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने एक ही परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य आरोपी सहित उसकी मां और भाई शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किए गए सोने के जेवर और नगदी बरामद कर उन्हें जेल भेज दिया है।

​शादी में गया था परिवार, पीछे से साफ कर दिया हाथ

​घटना शांति चौक, सोरिद नगर की है। प्रार्थी नुपेन्द्र मगेन्द्र (23 वर्ष) ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 14 मार्च को वह अपने परिवार के साथ ग्राम सेमरा सी एक शादी समारोह में गया था। 15 मार्च को वापस लौटने पर उसने देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ था और अंदर रखे सोने के जेवर (हार, मंगलसूत्र, अंगूठी, झुमके) एवं 60,000 रुपये नगद गायब थे। चोरी गई संपत्ति की कुल कीमत लगभग 2,27,000 रुपये बताई गई थी।

​संदेही से पूछताछ में खुला राज

​सिटी कोतवाली पुलिस ने अपराध क्रमांक 76/2026 दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शांति कॉलोनी चौक के पास घूम रहे एक संदिग्ध युवक चेतन देवांगन (20 वर्ष) को हिरासत में लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने चोरी की वारदात कबूल कर ली।

​पड़ोसियों ने ही रची थी साजिश

​पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि चोरी की वारदात में चेतन के साथ उसका परिवार भी शामिल था।

​मुख्य आरोपी: चेतन देवांगन ने दुकान का ताला तोड़कर चोरी की।

​संलिप्तता: चोरी के जेवर उसने अपनी मां के पास छिपा दिए थे।

​खर्च: चोरी की रकम से आरोपी ने एक नया मोबाइल फोन खरीदा और बाकी पैसे व्यक्तिगत शौक पर खर्च किए।

​बरामदगी और गिरफ्तारी

​पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से शत-प्रतिशत जेवर, 3,500 रुपये नगद और चोरी के पैसों से खरीदा गया मोबाइल बरामद किया है। मामले में संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस ने निम्नलिखित आरोपियों को गिरफ्तार किया है:

​चेतन देवांगन (20 वर्ष)

​लक्ष्मीकान्त देवांगन (25 वर्ष - भाई)

​श्रीमति टिकेश्वरी देवांगन (40 वर्ष - मां)

​न्यायिक कार्यवाही: धमतरी पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 331(3), 305(2), 3(5) BNS के तहत कार्यवाही करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।


रिपोर्ट: मयंक श्रीवास्तव 
चीफ एडिटर,नारद एक्सप्रेस न्यूज